मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की पुस्तकों का अधिकतम मूल्य तय, आदेश जारी
प्रफुल्ल शर्मा
जिला कलेक्टर कार्यालय, भिण्ड द्वारा जिले के अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली पुस्तकों के अधिकतम मूल्य को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया है। यह निर्णय दिनांक 23 अगस्त 2024 को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें यह तय किया गया कि कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों के अधिकतम मूल्य की सीमा निर्धारित की जाएगी, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुस्तकों के अधिकतम मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:
कक्षा 1 और 2 के लिए: अधिकतम ₹800
कक्षा 3 और 4 के लिए: अधिकतम ₹900
कक्षा 5 के लिए: अधिकतम ₹1000
कक्षा 6 से 8 तक के लिए: अधिकतम ₹1200
देशभर में शिक्षण सामग्री की कीमतों में चल रही अनियमितताओं और संभावित धांधली से बचाव हेतु भिण्ड क्षेत्र के जिला कलेक्टर की यह पहल पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पुस्तकों के मूल्य नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध होगी।
भिण्ड जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से आमजन को सार्थक लाभ मिलेगा। यह निर्णय शिक्षा को किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उन विद्यालयों में, जहां पुस्तकों पर अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा था, अब उस पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इससे न केवल अभिभावकों को अनावश्यक कीमतों से राहत मिलेगी, बल्कि उनके खर्चों में भी कमी आएगी।

यह जानकारी भिण्ड जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, डाइट प्राचार्य और विद्यालय संघ के अध्यक्ष सहित सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई है। अब यह अपेक्षा की जा रही है कि सभी संबंधित संस्थान इस निर्णय को शीघ्र अमल में लाएं और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यह पहल न केवल अभिभावकों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी सशक्त बनाएगी।